इस सब के बावजूद सभी आ’रोपी लगभग छह माह से जे’ल में बंद हैं।आ’रोपियों के वकील ने पीठ को बताया गया कि 18 जून 2019 को चो’री के आरो’प में तबरेज अं’सारी को पुलिस ने गि’रफ्तार किया था और सीजेएम कोर्ट ने उसे ‘जे’ल भेज दिया। 22 जून को उसकी त’बीयत ख’राब हुई और इला’ज के दौरा’न सरायकेला के सदर अस्पताल में तबरेज की मौ’त हो गई। ऐसे में यह हि’रासत में हुई मौ’त का मा’मला है। इसलिए इनको जमानत मिलनी चाहिए. इस दौ’रान प्रतिवादी की ओर से इनकी ज’मानत का वि’रोध किया गया और कहा गया कि मा’रपी’ट’ की घ’टना में सभी लोग शामिल थे।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छह आ’रोपियों को ज’मानत दे दी। भी’ड़ हिं’सा के इस मा’मले में तबरेज की पत्नी एस परवीन ने प्रा’थमिकी द’र्ज कराई जिसमें आ’रोप है कि तबरेज को भी’ड़ ने एक खंभे से बां’ध कर उ’सकी पि’टाई की थी। इसकी वजह से उसकी मौ’त हो गई। इस मा’मले में पुलिस ने सभी आ’रोपियों को गिर’फ्तार किया था।
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