BIHARBreaking NewsSTATE

Breaking : बिहार में लॉकडाउन की गाइडलाइन में संशोधन, किन्हें मिली राहत देखिए…

PATNA: बिहार में बढ़ते कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। सरकार द्वारा जारी किए गये गाइडलाइन में थोड़ी तब्दिली की गयी है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने लॉकडाउन में कुछ और सेवाओं को विशेष छूट देने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव के आदेश से नया आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियों और होटल व्यवसाय को भी शामिल किया गया है। 









होटल संचालकों को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुड़े कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों को भी छूट दी गई है। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय संचालन करने की भी छूट दी गई है। 









गौरतलब है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए उसमें कई दिशा निर्देश दिया गया था जैसे फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानों को चार घंटे के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन के दौरान खोलने का आदेश। आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप में लॉकडाउन की बंदिशें लागू नहीं होगी। ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान उनका टिकट ही पास माना जाएगा। शादी-विवाह के लिए छूट दी जाएगी। तीन दिन पहले जानकारी देते हुए केवल 50 लोगों को ही विवाह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस-ऑटो में बैठने की क्षमता 50 फीसदी ही रहेगी। लॉकडाउन के पहले दिन लोगों ने इस गाइडलाइंस का पालन भी किया। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है ऐसे में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं।  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.