यह साल वैसे तो कई चीजों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन नया मोटर व्हीकल संसोधन एक्ट एक ऐसा कानून रहा, जिसने भारत में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को लेकर चल रही सालों पुरानी सोच को बदल कर रख दिया। हालांकि, यह कानून कई राज्यों में पहले लागू नहीं हुआ और कई राज्यों में ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) की राशि को घ’टा दिया गया। अब इस क’ड़ी में गुजरात सरकार ने एक नया ऐलान किया है, जहां बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने और ट्रिप”लिंग करने पर लोगों को ट्रैफिक चालान नहीं भरना पड़ेगा। हां, ये सच है। गुजरात ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात सरकार ने जु’र्माने की राशि को कई गुना तक घ’टा दिया था।
हालांकि, केवल शहरी इलाकों में ही लोग बिना हेलमेट या ट्रिपलिंग सवारी कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पर अभी भी लोंगो को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।गुजरात सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। राज्य सरकार के मुताबिक यह फैसला लोगों को ही रही परे’शानियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए लिया गया है।जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि गुजरात उन राज्यों में से एक था, जिसने नए मोटर वाहन संशोशन कानून के लागू होने के बाद ट्रैफिक चालान की राशि में क:टौती की थी।
नए ट्रैफिक नियमों में जहां हेलमेट पहनकर कर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये के जु’र्माने का प्रावधान है, वहीं गुजरात सरकार ने इसे घटा कर 500 रुपये कर दिया गया था।2-व्हीलर पर दो से ज़्यादा लोगों के बैठने पर 1000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे 100 रुपये कर दिया गया था।बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए का जु’र्माना है, लेकिन गुजरात में इसे भी घ’टाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा और भी कई जु’र्मानों में कमी की गई थी।
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