मुजफ्फरपुर। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। सरकार के निर्देश के आलोक में डीएम प्रणव कुमार ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिग संस्थानों को पांच से 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया गया है। इसमें पूर्व निर्धारित परीक्षा एवं अन्य कार्यक्रमों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी कार्यस्थलों, धार्मिक स्थलों, शॉपिग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के संचालन में भी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन करने को कहा गया है। डीएम ने इस संबंध में देर रात आदेश जारी किया है। उन्होंने नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, एसडीओ, सभी डीएसपी, बीडीओ, सीओ, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही एसएसपी से आग्रह किया गया है कि वे निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करें।
डीएम के आदेश के अनुसार भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा-फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि जगहों पर भीड़ के जमावड़े को नियंत्रित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी या निजी किसी प्रकार के आयोजन का पांच से अप्रैल के अंत तक रोक रहेगी। यह रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमश: 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। वहीं सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने विवेक से कार्यालय के समय एवं कार्यालय में उपस्थिति का निर्धारण करेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।
ये होगी व्यवस्था
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा यात्रियों के किसी भी परिस्थिति में बैठाने की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था सोमवार से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी।
– सावर्जनिक स्थलों पर कोविड सुरक्षात्मक उपाय मसलन मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।









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