Breaking NewsMAHARASHTRA

महाराष्ट्र में कल से नाइट कर्फ्यू, जानें अब कैसे मनेगी होली, क्या हैं नए नियम

मुंबई. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की दूसरी लहर के खतरे का सामने कर रहे महाराष्ट्र (Maharashtra) में रविवार से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगने जा रहा है. इस बार सरकार ने प्रभावित जिले ही नहीं, संपूर्ण राज्य में पाबंदियां लगाने का फैसला किया है. गुरुवार को राज्य में 35 हजार 952 मरीज मिले थे. महामारी शुरू होने के बाद पहली बार राज्य में इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिले थे. बीते चार दिनों में राज्य में मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा पर पहुंच गई है.

महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि शटडाउन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. साथ ही केंद्र की टीम ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग और गहन करना चाहिए. केंद्रीय टीम ने टीकाकरण बढ़ाने की भी बात कही है. 28 मार्च से लगने जा रहे नाइट कर्फ्यू को लेकर नियमों के बारे में यहां जानिए.

त्योहार को लेकर होंगे ये नियम
राज्य के लोगों को सादगी से 28 मार्च को होली और 29 मार्च को रंगपंचमी मनाने के आदेश दिए गए हैं. सरकार ने कहा है कि होली और रंगपंचमी पर किसी भी तरह के बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे.

सरकार ने ईसाई समुदाय से 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 4 अप्रैल को ईस्टर संडे सादगी से मनाने की अपील की है. राज्य सरकार ने 28 मार्च से 4 अप्रैल तक होली सप्ताह के दौरान प्रेयर मीट में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की अनुमति है. साथ ही अगर चर्च में जगह कम है, तो 10 से 25 लोग तक शामिल हो सकते हैं.

महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री ने प्रशासन से कहा है कि भीड़ का केंद्र बनने वाले मॉल्स, पर्यटन स्थलों को भी 8 बजे तक बंद करना होगा. कर्फ्यू ऑर्डर में रात में गतिविधियों पर रोक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर 4-5 लोगों को इकट्ठे होने की मनाही रहेगी.

उत्तरी उपनगरीय इलाकों में स्थानीय अथॉरिटी ने कड़ी पाबंदियां लागू की हैं. इस दौरान 4 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे, गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी, वीकेंड्स पर रेस्त्रां पर पाबंदी होगी. साथ ही दुकानों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और शादियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

इसके अलावा निजी दफ्तरों को भी नई गाइडलाइंस के संबंध में जानकारी दे दी गईं हैं. कार्यालयों को कर्मचारियों की उपस्थितियों में बदलाव करने को कहा गया है. इसके अलावा सीएम ने अथॉरिटीज को वेंटिलेटर्स, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कहा है कि. साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं.

कोरोना वायरस को लेकर गठित हुई राज्य की टास्क फोर्स को वायरस के नए म्यूटेशन्स के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी देने के लिए कहा गया है. जिला प्रमुखों को लॉकडाउन के आदेश देने की आजादी दे दी गई है. हालांकि, यह भी साफ किया गया है कि राज्य में अचानक लॉकडाउन नहीं लगेगा. जनता को इसके बारे में पहले सूचित किया जाएगा.

शुक्रवार को अस्पताल में लगी आग के बाद सीएम ने अथॉरिटीज को सभी कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे अस्थाई अस्पतालों सुरक्षा उपाय की जांच के आदेश दिए हैं. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी.

इम्युनाइजेशन प्रोग्राम के मामले में महाराष्ट्र का देश में पहला स्थान है. ऐसे में सीएम ठाकरे का कहना है कि प्रोग्राम और भी ज्यादा असरदार तरीके से लागू किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे कोविड नियमों का पालन सख्ती से करने के आदेश दिए हैं.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.