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गृह मंत्रालय ने कोविड-19 रोकथाम के लिए जारी किए नियम, 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू

दिल्ली. गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. जो कि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी. सरकार के निर्देश के मुताबिक केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा.

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