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अब 21 साल की उम्र में ही होगी दिल्लीवालों की ‘PAWRI’, केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नई आबकारी नीति (New Liquor policy) का ऐलान कर दिया है. नई नीति के तहत दिल्ली में शराब की सभी सरकारी दुकानें (Government liquor shops) बंद होंगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने शराब पीने की उम्र (Drinking age) भी 25 साल के घटाकर 21 साल कर दी है. 

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में शराब माफिया पर शिंकजा कसने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में शराब वितरण को समान बनाया जाएगा. इसके लिए जहां शराब की दुकानें (Sharab ka Theka) अधिक हैं वहां से हटाकर उन्हें उन इलाकों में खोला जाएगा जहां, शराब की दुकानें नहीं हैं.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 272वार्ड हैं. इनमें से 79 वार्ड ऐसे हैं शराब की एक भी दुकान नहीं है. इसके बाद भी इन वार्डों में शराब की बिक्री होती है. और कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां शराब की अधिक दुकानें हैं. उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के असमान वितरण से दिल्ली में शराब माफियाओं का बोलबाला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 2000 अवैध शराब की दुकानें हैं.  

बंद होंगे सरकारी ठेके (No Government liquor Shop)

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राज्य में सभी शराब के सरकारी ठेके बंद करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकारी ठेकों में चोरी की शिकायतें बहुत ज्यादा मिल रही हैं. दिल्ली में 40 फीसदी प्राइवेट ठेकों से 60 फीसदी सरकारी ठेकों से ज्यादा रिवेन्यू मिल रहा है. 

इसके अलावा सरकारी दुकानों में जगह कम होने से वहां शराब खरीदने वालों की लंबी कतार लगी होती है. इस सिस्टम में सुधार लाने के लिए तमाम सरकारी दुकानों को बंद किया जाएगा. उनकी जगह प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दिए जाएंगे.

नहीं खुलेंगी नई दुकानें (No New Liquor Shop)

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 2016 के बाद से शराब की एक भी नई दुकान (Sharab ka Theka) नहीं खोली गई है. राज्य में 850 शराब की दुकानें हैं. आगे भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी. 

उन्होंने कहा कि प्राइवेट ठेके के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं कि 500 स्क्वायर मीटर से कम जगह में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी. ठेके में शराब की बिक्री दुकान के अंदर से की जाएगी. सड़क पर बिक्री काउंटर नहीं होगा.

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