कटरा के दरगाह में जहरीली शराब से पांच लोगों की मौत की आशंका पर डीएम प्रणव कुमार एक्शन में आ गए हैं। रविवार देर रात आदेश जारी कर डीएम ने उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं एसएसपी जयंत कांत को क्षेत्र में सघन छापेमा’री, जांच एवं तलाशी के साथ कार्र’वाई करने को कहा है। ताकि इस तरह की घट’ना की पुनरावृत्ति नहीं हो। वहीं एसकेएमसीएच के अधीक्षक से घटना में मृत विनोद मांझी की पोस्टमार्टम एवं विसरा रिपोर्ट अतिशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।
डीएम ने उत्पाद अधीक्षक को जारी पत्र में कहा कि दरगाह में रामचंद्र मांझी, मंजू देवी, विनोद मांझी, अजय मांझी एवं सोनल सिंह की संदिग्ध स्थिति में मौत दो दिनों में हुई। प्रथम दृष्टया जांच में जहरीला मादक तरल पदार्थ के सेवन के कारण उनकी मौत प्रतीत हो रही है। राज्य में शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण निषेध का कानून लागू है। इसके बावजूद कटरा की घटना से प्रतीत हो रहा कि मादक द्रव्यों के निषेध को लेकर कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही। यह गंभीर मामला है। इसे देखते हुए उक्त घटना के संबंध में 24 घंटे में स्पष्टीकरण दें।
डीएम ने इस मामले में एसएसपी और उत्पाद अधीक्षक से कहा कि जांच में यह बात सामने आई कि प्रमोद दास नामक व्यक्ति दो-तीन पूर्व एक डिब्बा रसायन लेेकर अजय मांझी के घर गया था। दोनों ने रसायन से तरल पदार्थ तैयार कर उसका सेवन किया था। इसके बाद पेट दर्द के साथ विकार पैदा हुआ। इलाज के दौरान अजय मांझी की मौत हो गई। इसे देखते हुए आसपास के क्षेत्र में छापेमारी तेज की जाए।
जीविका के डीपीएम को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
डीएम ने जीविका के डीपीएम के कार्य को लेकर भी नाराजगी ज’ताई है। जारी निर्देश में कहा कि मादक द्रव्यों के सेवन से लोगों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा गया था। मगर कटरा की घट’ना को देखकर लगता है कि इसमें लापरवाही बरती गई। इसे देखते हुए संबंधित गांव में जीविकोपार्जन के नए अवसर को लेकर अभियान चलाया जाए।
श’राब से मौ’त की पुष्टि पर मृ’तक के आश्रितों को मिलेंगे चार लाख रुपये
डीएम ने कहा कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम में शराब से मौत या क्षति पर मुआवजा का प्रावधान है। दरगाह के पांच लोगों की मौ’त जह’रीली श’राब से पुष्टि होने पर उनके आश्रितों को चार-चार लाख रुपये देने का प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश एसएसपी और उत्पाद अधीक्षक को दिया।






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