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काम की खबर: दिल्‍ली में चला रहे हैं वाहन तो हो जाएं सावधान, नहीं तो क’ट सकता है 1000 रुपये का चालान

नई दिल्‍ली. ट्रैफिक रूल्‍स के लगातार उ’ल्‍लंघन को लेकर दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस अब बेहद स’ख्‍त रवैया अपना लिया है. राष्‍ट्रीय राजधानी में यातायात से जुड़े नियमों (Delhi Traffic Rules) को भी पहले के मुका’बले स’ख्‍त कर दिए गए हैं. ऐसे में यदि आप अपने दोपहिया या चार पहिया वाहनों से दिल्‍ली में प्रवेश करते हैं तो आपको इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा नहीं तो आपसे चालान के तौर पर मोटी रकम वसूली जाएगी. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवायजरी के अनुसार, यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वालों से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जु’र्माना वसूला जा सकता है.

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जाएडवायजरी के अनुसार, फिलहाल पश्चिमी रेंज के बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिले में ट्रैफिक नियमों का सख्‍ती से पालन कराने को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा. इसके तहत कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों ने अगर सीट बेल्‍ट नहीं बांधी होगी तो उन्‍हें चालान भरना होगा. इसके अलावा बाइक चलाने के दौरान मोटरसाइकिल में साइड मिरर न होने पर भी जुर्माना भरना होगा. कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्‍ट न बांधने पर 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा. वहीं, दोपहिया वाहनों में साइड मिरर न होने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. यह नियम स्‍कूटर और मोटरसाइकिल समेत तमाम दोपहिया वाहनों पर लागू होगा.

फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस  इस नियम का पालन कराने के लिए बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिला में अभियान चला रही है. वहीं, इस दौरान वाहन चालकों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूल रही है. ट्रैफिक पुलिस का मकसद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ जुर्माने के प्रति भी आगाह करना है. बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पिछली सीट पर बैठे लोगों को उतनी ही हानि होने का खतरा रहता है, जितना आगे बैठे वाहन सवार को.

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