BIHARBreaking NewsMUZAFFARPURSTATE

मुजफ्फरपुर : घाट पर मास्क का उपयोग करने के साथ साथ इन नियमों का पालन करना हाेगा जरूरी, वरना…

छठ पर्व को लेकर घाटों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग जरूरी है। निर्धारित मापदंड के तहत संक्रमण से सुरक्षा को लेकर शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। जिसे विभिन्न घाटों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विभिन्न घाटों व तालाबों पर अघ्र्य के पूर्व व बाद में सैनिटाइजेशन का कार्य निगम व पंचायत द्वारा किया जाएगा। पूजा के आयोजक व उससे संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रशासन से निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि तालाब में बैरिकेङ्क्षडग इस प्रकार कराया जाए, ताकि अघ्र्य देने के दौरान लोग डुबकी न लें। किसी भी घाट पर खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगेगा। कोई सामुदायिक प्रसाद व भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। पटाखों की बिक्री व उपयोग पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर सभी बीडीओ, थानाध्यक्ष समेत प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

जिसके तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के संबंधित घाटों व उसके आसपास के इलाके के 101 जगहों पर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्र में 212 जगहों पर स्टैटिक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष में भी पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। बताया गया है कि नगर थाना क्षेत्र में 19 जगहों पर, मिठनपुरा थाना क्षेत्र में 7, काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में 3, ब्रहमपुरा में 5, सदर थाना क्षेत्र में 5 व अहियापुर थाना क्षेत्र में 10 जगहों पर संबंधित घाटों व उसके आसपास के इलाके में दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। इनके साथ काफी संख्या में पुलिस बल भी डयूटी पर रहेंगे। पल-पल की गतिविधि पर जिला नियंत्रण कक्ष से खैरियत रिपोर्ट लिया जाएगा। 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.