नई दिल्ली: दिल्ली हिं’सा मामले में उमर खालिद व अन्य लोगों पर मु’कदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दे दी है. गौरतलब है कि UAPA के तहत दिल्ली में हिं’सा भ’ड़काने के आरोप में उमर खालिद को गिर’फ्तार किया गया था. बता दें कि गृह मंत्रालय के मंजूरी के बगैर UAPA कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.
इस अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस जल्द ही दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम के खि’लाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है. वहीं उमर खालिद के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी.गौरतलब है कि जेएनयू के छात्र उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस द्वारा गिर’फ्तार किया गया था.
बता दें कि उमर खालिद की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी डाली गई थी. इसपर कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरा’सत को 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इस मामले पर उमर के वकील का कहना है कि उमर खालिद ने जांच में पुलिस के साथ सहयोग किया है. ऐसे में वकील ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल अर्जी का विरो’ध किया है.




Leave a Reply