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वकीलों के ह’ड़ताल के कारण मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम की सुनवाई 12 दिसंबर तक टली, जानें…

दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक आश्रयगृह में अनेक लड़कियों के साथ कथित दु’ष्कर्म और यौन हिं’सा के मा’मले में वकीलों की ह’ड़ताल के चलते बृहस्पतिवार को अपना निर्णय एक महीने के लिए टाल दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसला 12 दिसंबर तक के लिए टाल दिया क्योंकि ति’हाड़ जे’ल में बंद आ’रोपियों को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में जारी वकीलों की ह’ड़ताल के चलते अदालत परिसर नहीं लाया जा सका।

अदालत ने पूर्व में ब’लात्कार और यौन हिं’सा के मा’मले में 20 लोगों के खि’लाफ आरोप तय किए थे। मा’मले में मुख्य आ’रोपी ब्रजेश ठाकुर के खि’लाफ धा’रा 6 (गं’भीर यौन हिं’सा) सहित पोक्सो कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप दर्ज किए गए थे.संबंधित अ’पराध के लिए न्यूनतम 10 साल की कैद और अधिकतम आजीवन का’रावास की सजा का प्रावधान है। आरो’पियों में ठाकुर के आश्रयगृह के कर्मचारी और बिहार समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। मा’मला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के बाद प्रकाश में आया था।

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