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मुजफ्फरपुर में कुछ भी खरीद-बिक्री करने या कहीं भी आने-जाने से पहले प्रशासन के इन गाइडलाइंस को पढ़ना न भूलें…

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलोंं को देखते हुए बचाव व रोकथाम के लिए सरकार के आदेश पर गुरुवार से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान तय दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ङ्क्षसह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

16 से 31 जुलाई तक के लिए निर्देश

आदेश में कहा गया कि जिला मुख्यालय, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय, नगर निकाय क्षेत्र में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान ये सभी निर्देश लागू रहेंगे। जिसके तहत भारत सरकार के कार्यालय, स्वायत्त, अधीनस्थ कार्यालय, लोक उपक्रम व निगम बंद रहेंगे। केवल रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, कोषागार, जनोपयोगिता पेट्रोलियम, एलपीजी, आपदा प्रबंधन, उर्जा, उत्पादन व ट्रांसमिशन, डाकघर व एनआइसी खुले रहेंगे।

इसी तरह राज्य सरकार के कार्यालय, स्वायत्त, अधीनस्थ कार्यालय, लोक उपक्रम व निगम खुले रहेंगे।

खुले रहने वाले कार्यालय

–पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन व कारा।

–जिला प्रशासन, कोषागार, सूचना तकनीक सेवाएं व बेल्ट्रॉन द्वारा समर्पित वीसी सेवा।

–विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि व पुशपालन।

–सभी नगर निकाय, वन प्रमंडल कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यालय।

—उपरोक्त खुले रहने वाले कार्यालयों में 33 फीसद कर्मियों से ही कार्य लिया जाएगा।

निजी व सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे

सभी निजी व सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशाला, क्लिनिक, नर्सिंग होम व एंबुलेंस आदि का संचालन होगा।

– सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पारा मेडिकल कर्मियों के आवागमन व अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए जरूरी वाहनों का संचालन मान्य होगा।

– पशु चिकित्सा से संबंधित सेवा व प्रतिष्ठानों का संचालन भी होगा।

कुछ अपवादों को छोड़ बंद रहेंगे व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठान :

— जनवितरण प्रणाली की दुकानें, खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, डेयरी, दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली, पशु चारा, कृषि उत्पाद से संबंधित दुकानें खुलेंगी। लेकिन यथासंभव होम डिलीवरी को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

–बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, बैंक से जुड़ी सभी संबंधित गतिविधियों का परिचालन होगा।

– प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूर संचार सेवाएं, इंटरनेट सेवा केबुल प्रसारण, आईटी से जुड़ी सेवाएं पूर्ववत चलेंगी।

–ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस उत्पाद व गोदाम निजी सुरक्षा सेवा बनी रहेंगी।

– बिजली उत्पादन, संचरण व वितरण, पूंजी बाजार, कोल्ड स्टोरेज व भंडारण मान्य रहेंगे।

– होटल, मोटल, रेस्टोरेंट व ढाबे से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

– गैराज, मोबाइल रिपेयर व मरम्मत से संबंधित दुकानें खुलेंगी।

कुछ अपवादों को छोड़ बंद रहेंगी परिवहन सेवाएं

– रेल सेवाएं जारी रहेंगी।

-टैक्सी, ऑटो रिक्शा व रिक्शा का परिचालन होगा।

–केवल अनुमान्य गतिविधियों के लिए निजी वाहन का उपयोग कर सकेंगे।

–सामान के परिवहन तथा गोदामों में लोडिंग व अनलोडिंग कार्य के लिए वाहनों की अनुमति रहेगी।

– सभी सरकारी वाहन, सरकारी कर्मियों को ले जाने वाले निजी वाहनों का परिचालन उनके कार्यालय के पहचान पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा।

निर्माण व कृषि कार्य से संबंधित दुकानों का होगा संचालन :

–निर्माण कार्य से संबंधित सभी गतिविधियां व निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों का संचालन होगा।

–कृषि कार्य से संबंधित सभी गतिविधियां व कृषि कार्य से संबंधित दुकानों का संचालन किया जाएगा।

राजनीतिक, धार्मिंक कार्यक्रम व पार्क रहेंगे बंद

– सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिंक कार्यक्रमों व सामूहिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी।

– ार्क बंद रहेंगे। खेल परिसर व स्टेडियम खुलेंगे। लेकिन दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होंगी।

– पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिंक समूहों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होंगी।

– सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोङ्क्षचग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।

निर्देशों का कड़ाई से होगा अनुपालन

जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि संक्रमण से रोकथाम के लिए निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन होगा। निर्धारित मापदंड के तहत मास्क का इस्तेमाल व शारीरिक दूरी बनाकर ही सभी कार्य करने होंगे। एसएसपी, डीटीओ, सभी एसडीओ, सभी डीएसपी, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है। पूर्व में गठित कई विशेष टीम के द्वारा भी इसका अनुपालन सुनिश्चत कराया जाएगा।

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