सीतामढ़ी शहर व डुमरा समेत सभी प्रखंड व नगर निकाय के मुख्यालयों में लॉकडाउन लागू रहेगा। दवा, किराना, मीडिया, पुलिस, बैंकिग और चिकित्सा जैसी जरूरी सेवाएं छोड़कर सब बंद रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्य लागू रहेगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसडीओ, एसडीपीओ, सभी थानाध्यक्ष, सभी बीडीओ-सीओ आदि को जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 23 मार्च लगातार 30 मई तक लॉकडाउन के बाद एकबार फिर लॉकडाउन की नौबत आई है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 189 पर पहुंच गई है। शनिवार को एक दिन में 13 नए मामले आए। ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे। जिले में 39 एक्टिव केस हो गए हैं। अभी तक 147 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्टेट रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 3 (तीन) की मृत्यु हो चुकी है। जिनमें दो कैंसर पीड़ित कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु पटना में इलाज के दौरान हुई थी। वहीं एक व्यक्ति गोपालगंज में रह रहा था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तीनों सीतामढ़ी के मूल निवासी थे। इन सवालों से समझें कि रोजमर्रा की किन चीजों पर असर पड़ेगा
प्रश्न : लॉकडाउन मतलब क्या?
उत्तर : लॉकडाउन में लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती। उन्हें सिर्फ दवा, अनाज या फिर बैंक व एटीएम से पैसा निकालने जैसी जरूरी चीजों के लिए बाहर आने की इजाजत मिलती है।
प्रश्न : क्या लोग अपने वाहन से बाहर जा सकेंगे?
उत्तर : अति-आवश्यक काम जैसे मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत में एंबुलेंस की सेवाएं ली जा सकती हैं। या कोई अन्य आपातकाल हो तो आपको सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रशासन के लोगों से मदद लेनी होगी। अपने निजी वाहन से घूमने फिरने की अनुमति नहीं होगी।
प्रश्न: क्या रोजमर्रा की जरूरतें उपलब्ध होंगी?
उत्तर : सब्जी- फल, किराना, दूध, दवाएं आदि रोज काम आने वाली जरूरी वस्तुएं इस लॉकडाउन के दायरे से बाहर रहेंगी।
प्रश्न : दिनचर्या का क्या? मैं पार्क में वॉक कर सकूंगा?
उत्तर : यह लॉकडाउन आपकी जिदगी को सुरक्षित बनाने के लिए है। यदि आप घर से बाहर जाएंगे तो दूसरों के संपर्क में आ जाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए जानलेवा भी हो सकता है। लॉकडाउन इसीलिए है। अति आवश्यक होने जैसे अस्तपताल, बैंक में पैसा निकालने, किराना-डेयरी का सामान खरदीने आदि के लिए ही आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा।
प्रश्न : वैवाहिक या अन्य कार्यक्रमों का क्या होगा?
उत्तर : अभी कोरोनावायरस से वैसे ही हालात खराब हैं। ऐसे में किसी भी सामूहिक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं है। यदि आवश्यक ही हो तो इसकी मंजूरी प्रशासन से लेनी होगी।
प्रश्न : लॉकडाउन में सरकारी-प्राइवेट संस्थान बंद हैं?
उत्तर : सब बंद हैं। सिर्फ जरूरी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभाग के ऑफिस ही खुले रहेंगे
प्रश्न : क्या पेट्रोल, घरेलू गैस और इंटरनेट मिलेगा?
उत्तर : पेट्रोल-सीएनजी और घरेलू गैस और इंटरनेट सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। नंबर लगाने के बाद सामान्य दिनों की भांति आपके घर गैस पहुंचेगी। इंटरनेट चालू रहेगा।
प्रश्न : निजी अस्पताल में चिकित्सीय सेवाएं मिलेगी?
उत्तर : निजी अस्पताल में भी सेवाएं मिलती रहेंगी। छोटी-मोटी परेशानी के लिए अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हैं।
प्रश्न : क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है?—
उत्तर : नहीं। अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा तथा सामान का क्रय आसपास की दुकानों से ही किया जाना अपेक्षित होगा। वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रश्न -रेल सेवा/ सार्वजनिक बस सेवा कार्यरत रहेगी?

उत्तर : हां। रेल सेवा, सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है। वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे। वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रश्न : होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता होगी?- उत्तर : नहीं। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी ।होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।साथ ही यातायात नियमों का पालन करना होगा।
प्रश्न : क्या दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है?
उत्तर : हां। सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी। दवा की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित समय के साथ खुली रह सकती हैं। प्रश्न : क्या लॉक डाउन की अवधि में कर्फ्यू लागू है?
उत्तर : हां। कर्फ्यू का अनुपालन अपेक्षित है। प्रश्न : क्या लॉकडाउन की अवधि में औद्योगिक गतिविधियां एवं निर्माण कार्य जारी रहेगा?
उत्तर : हां। औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेंगी। कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी कर्मियों के बीच शारीरिक दूरी का पालन व मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। कार्यस्थल पर आवागमन के क्रम में संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा निर्गत आईकार्ड का उपयोग मान्य होगा।
सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सभी नगर-निकाय एवं सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं अन्य कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे।
अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। पुलिस, जिला प्रशासन ,अग्निशमन, राजस्व,कोषागार, निबंधन कार्यलय,नगर निकाय,विधुत,आपूर्ति आदि कार्यालय खुले रहेगे। लॉकडाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला जा सकता है, परंतु संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर्मियों की संख्या न्यूनतम रखनी होगी। कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी कि सरकार द्वारा निर्गत शारीरिक दूरी के मानकों का पालन अनिवार्य रूप से हो, साथ ही कार्यस्थल पर फेस मास्क उपयोग करना होगा।
होटल/ रेस्टोरेंट के लिए पढ़ें ये गाइडलाइन उत्तर : होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के उपयोग के संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा निर्गत नोटिस का पालन करना होगा। किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाने को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में शारीरिक दूरी का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह भवन को बंद करा दिया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि एक होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित हो। रेस्टोरेंट के द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी।



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