जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोकथाम व प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन की तरफ से सप्ताह में पांच दिन ही दुकान खोलने का आदेश दिया था। लेकिन होटल व रेस्टोरेंट को इस आदेश से अलग रखा गया है। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट पूर्व की तरह हर दिन खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जो पूर्व में आदेश के मुताबिक होटल व रेस्टोरेंट संचालक व कर्मियों को संक्रमण से बचाव के लिए निधार्रित मापदंड के तहत मास्क का इस्तेमाल व शारीरिक दूरी बनाकर काम करना होगा।
नियमों के उल्लंघन पर होगी का’र्रवाई
सभी संचालक व कर्मी इस नियम के तहत काम करेंगे। इसमें लापरवाही सामने आने पर होटल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गुरुवार को डीएम ने आदेश जारी किया था कि जिले की सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे सुबह से शाम के पांच बजे तक खुलेंगी। इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि यह आदेश अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होगा। इस दौरान ग्राहक के साथ दुकानदार व कर्मी को भी मास्क का इस्तेमाल करना होगा। नहीं तो दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

दुकान बंद करने के दौरान पुलिस ने जड़ा चांटा
पारू चौक पर शुक्रवार की शाम दुकान बंद करने के दौरान दुकानदार को पुलिस ने चांटा जड़ दिया जिससे अन्य दुकानदार आ’क्रोशित हो गए। दुकानदारों को जुटते देख पुलिस वहां से खिस’क गई। पीड़ि’त दुकानदार ने बताया कि हमलोग खुद कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करते हैं। दुकान बंद कर ही रहा था कि पुलिस थ’प्पड़ मार दिया। उधर, पुलिस ने आरोप को निराधार बताया। बताया कि दुकान बंद करने की चेता’वनी दी है।
Input: Dainik Jagran



Comment here