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खुला तेल बेचा तो हो सकती है 6 माह की जेल, 10 लाख रुपए तक का लग सकता है जु’र्माना

PATNA: सरसों तेल समेत खाने वाला अगर कोई भी तेल खुला बेचा जाता है तो बेचने वाले के खि’लाफ बिहार में कड़ी कार्रवाई होगी. 6 माह की जेल  के साथ 10 लाख रुपए तक जुर्मा’ना भी हो सकता है.

केंद्र सरकार ने खुले में खाद्य तेल बेचने पर रोक लगा दिया है. बेचने वालों के खि’लाफ कड़ी कार्र’वाई करने का निर्देश दिया है. इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों के खाद्य सचिवों को लेटर भेजा है और कड़ी का’र्रवाई करने का निर्देश दिया है.

कोरोना को लेकर विभाग अ’लर्ट

बताया जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच संक्रमण को लेकर केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय इसको फैसला किया है. इसके साथ ही मिलावट होती है. जिसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है. बताया जा रहा है कि 2011 में बने कानून में ही खुले में तेल बेचने पर रोक है. लेकिन इस कानून का कड़ाई से कही पालन नहीं हो रहा है. ग्रामीण एरिया में खूब खुले तेल की बिक्री होती है और उसमें मिलावट भी होता है. इस तरह की शिका’यत लगातार विभाग को मिल रही है. शिकायत यह भी मिल रही थी कि राजस्थान से टैंकर से तेल मंगाकर कारोबारी उसमें मिलावट कर खुद पैकिंग कर बाजार में नकली ब्रांड का तेल बेचते हैं.

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