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लाॅकडाउन से प्रभावित छोटे जीएसटी करदाताओं को मिली बड़ी राहत – उपमुख्यमंत्री

पटना 09.06.2020

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लाॅकडाउन के कारण जीएसटी के अन्तर्गत शून्य करदेयता वाले कारोबारियों को केन्द्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी कौंसिल ने शून्य करदेयता वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है। बिहार में कुल करदाताओं की संख्या 4.32 लाख हैं जिनमें पिछले साल 70 हजार ने शून्य रिटर्न दाखिल किया था, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। वैसे, बिहार के 89 प्रतिशत करदाताओं से जीएसटी का कुल 11 प्रतिशत और 20 फीसदी बड़े करदाताओं से कर 89 प्रतिशत प्राप्त होता है।

श्री मोदी ने कहा कि पहले हरेक करदाता को अगर उनकी करदेयता शून्य है तब भी उन्हें मासिक विवरणी दाखिल करने के लिए जीएसटीएन (GSTN) के पोर्टल पर लाॅगिन कर प्रत्येक माह जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) फार्म के अनेक काॅलम को भरना होता था। लेकिन अब वे अपने निबंधित मोबाइल से 14409 पर एसएमएस करेंगे तो उन्हें एक ओटीपी (One Time Password) प्राप्त होगा, जिसे कन्फर्म करने पर उनकी विवरणी दाखिल समझी जाएगी।

कम्पोजिशन स्कीम में शामिल करदाताओं के अतिरिक्त हर करदाता को जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फार्म भरना अनिवार्य है, जिसके आधार पर वे कर का भुगतान करते हैं। अगर वे निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 50 रु. प्रतिदिन तथा शून्य करदेयता की स्थिति में भी 20 रु. प्रतिदिन की दर से दंड का भुगतान करना होता है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं, जिन्होंने निबंधन तो करा लिया परंतु उनकी कोई करदेयता नहीं है, फिर भी उन्हें विवरणी दाखिल करनी पड़ी हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की दी गई सुविधा से शून्य करदेयता वाले सभी कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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