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बड़ी खबर: शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान मिलेगा पूरा वेतन, बिहार सरकार ने लगायी मुहर

PATNA : बिहार सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग ने  विद्यालय सेवा बोर्ड के पैनल से नियुक्त शिक्षकों के मामले में ये आदेश जारी किया है।

बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली -2013 और 2017 के तहत जीव विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों के पद पर विद्यालय सेवा बोर्ड के तहत बहाल शिक्षकों के संबंध में ये निर्देश जारी किया है।

दरअसल इसमें बहाल ज्यादातर शिक्षक अप्रशिक्षित थे जिन्हें अप्रशिक्षित वेतनमान पर नियुक्त किया गया था। इस मामले में राकेश प्रसाद और अन्य के द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उक्त शिक्षकों  को सेवाकालीन प्रशिक्षण के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया था।

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रावधानों के मुताबिक विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली -2013 और 2017 में सवैतनिक प्रशिक्षण का प्रवाधान नहीं है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में दिशा-निर्देश की मांग की जिसके बाद उक्त कोटि के शिक्षकों को  सेवा कालीन शिक्षक प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 

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