अधिकारी ने बताया, सोशल मीडिया की निगरानी कर रही पुलिस टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो उसे भारतीय दं’ड सं’हिता की धा’रा 153 (1)(ब) और धा’रा 188 (धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर विद्वेष फैलाने वाले कृत्य करना) के तहत गि’रफ्तार किया गया।
अधिकारी ने बताया, सोशल मीडिया की निगरानी कर रही पुलिस टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो उसे भारतीय दं’ड सं’हिता की धा’रा 153 (1)(ब) और धा’रा 188 (धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर विद्वेष फैलाने वाले कृत्य करना) के तहत गि’रफ्तार किया गया।
जानकारी मिली है कि आरो’पी को गत तीन महीने में दो मा’मलों में पहले भी गिर’फ्तार किया गया था। उसपर दूसरे समुदाय की लड़की से दोस्ती करने के मा’मले में एक व्यक्ति को पी’टने और दो अन्य पर ह’मला करने का आ’रोप है।
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