लगातार कोविड-19 मामलों के बीच आज देर रात जिला प्रशासन ने गृह विभाग के निर्देशानुसार चरणबद्ध तरीके से विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी करते हुए कहा है कि containment जोन से बाहर अन्य क्षेत्रों में सभी प्रकार की व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन व व्यक्तियों तथा वस्तुओं के आवागमन पर 1 जून से कोई रोक नहीं रहेगी ।
इसका मतलब यह हुआ कि अब सप्ताह के सातों दिन सभी दुकानें खुल सकेंगी।जिला प्रशासन ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने जा रही है, उक्त जोन में केवल मेडिकल इमरजेंसी व अति आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को ही चालू रखना है जबकि अन्य सेवाएं 30 जून तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगी।वही 8 जून से धार्मिक स्थलों व पूजा-पाठ के स्थलों होटल रेस्टोरेंट एवं अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं शॉपिंग मॉल आदि संचालित हो सकेंगी।

जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का परिचालन भी परिवहन विभाग के दिशा निर्देश अनुसार सामान्य ढंग से होगा।हालांकि रात में 9:00 बजे से लेकर सुबह के 5:00 बजे तक अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है तथा सार्वजनिक स्थल एवं कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।।





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