31 मई से 15 जून तक कोटपा अधिनियम का प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित कराये: उपायुक्त
बोकारो : 31 मई को मनाये जाने वाले ’’ विश्व तम्बाकू निषेध दिवस ’’ को इस वर्ष वैश्विक महामारी COVID-19 से संबंधित सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं Social Distancing संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए। इस अवसर पर आमजन मानस को तम्बाकू के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना है।
उपायुक्त -सह- अध्यक्ष एन.टी.सी.पी. बोकारो श्री मुकेश कुमार ने जिले के सभी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थान प्रमुख को अवगत कराया जाता है कि आप अपने संस्थान व जनमानस में प्रचार-प्रसार हेतु Social Distancing के प्रावधानों का पालन करते हुये शपथ कार्यक्रम का आयोजन करेंगें एवं 31 मई से 15 जून तक कोटपा अधिनियम ( COTPA-2003) का प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड स्तरीय छापामार दस्ता द्वारा संघन छापामारी कर अर्थदण्ड वसूलने का कार्य करेंगें। तम्बाकू पदार्थ यथा-सिगरेट, बीडी, गुटका, खैनी, जर्दा, पान मसाला आदि का उपयोग फेफडों, हृदय और शरीर के अन्य हिस्से को गम्भीर रूप से प्र’भावित करता है। ऐसे व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की संभावना प्रबल हो जाती है तथा संक्रमण से लडने की क्षमता कम हो जाती है।

झारखण्ड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर भी अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध कर दिया गया है जिनमें मुख्य रूप से पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराग प्रिमियम पान मसाला आदि है। इनका भंडारण भी करना प्रतिबंधित है। उपायुक्त श्री मुकेश कुमार के आदेशानुसार अर्थदण्ड की रसीद सभी प्रखण्ड स्तरीय संस्थान प्रमुख को दिया जा चुका है। यदि किसी भी संस्थान प्रमुख को अर्थदण्ड की रसीद प्राप्त नही हुआ है तो वह मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो (9918977330) से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य एवं आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुये निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कार्यों को प्राथमिकता देते हुये कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।





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