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पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज, बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

पटना: पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है. पटना के सेशन कोर्ट ने पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती. अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा. 

अनंत सिंह मोकामा फायरिंग मामले में जेल में बंद हैं. इससे पहले मोकामा गोलीकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भी अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों को निराशा हुई थी. अब सेशन कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद बाहुबली नेता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, अब उन्हें रिहा होने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा

बता दें कि 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू के बीच गोलीबारी हुई थी. इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग हुई थी. घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. गोलीबारी की घटना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था.

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