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बगैर रजिस्ट्रेशन के शोरूम ने बेच दी बाइक, DTO तक पहुंच गई बात; फिर एक्शन से पूरे जिले में मच गया हड़कंप

बेतिया। निबंध किए बगैर बुलेट बाइक बेचने के मामले में परिवहन विभाग ने मंशा टोला स्थित मिश्रा ऑटो मोबाईल एजेंसी पर 20250 रुपये जुर्माना लगाया है।

एजेंसी संचालक को परिवहन विभाग से मिले यूजर आईडी व पासवर्ड रद्द करने की चेतावनी दी गई है। मामले में परिवहन विभाग ने मिश्रा ऑटोमोबाईल एजेंसी को नोटिस भेजा है।भेजे गए नोटिस में डीटीओ ने कहा है कि मंशा टोला स्थित मिश्रा ऑटो एजेंसी ने 9 नवंबर 2024 को एक बुलेट की बिक्री की।

उसके बाद एजेंसी ने बिना निबंधन व बिना एचएसआरपी नंबर किए बगैर ही बुलेट को ग्राहक को सौप दिया। डीटीओ ने इसे जो मोटरयान संशोधित अधिनियम का उल्लंघन और दंडनीय अपराध माना है।

दुर्घटना के बाद सामने आया मामला

  • बता दें कि विगत वर्ष 12 नवंबर को मेहंदियाबारी के समीप सडक पर बगैर निबंधन उक्त बुलेट का एक पिकअप से एक्सीडेट हो गया। घटना में बाइक चालक व उसकी मां गंभीर रुप से घायल हो गई।
  • घटना के बाद मनुआपुल थाना की पुलिस ने बाइक और पीकअप को जब्त कर लिया। बुलेट को रिलीज कराने के लिए एजेंसी ने आनन फानन में 20 नवंबर को परिवहन विभाग में निबंधन चालान व एचएसआरपी कराया।
  • 26 नवंबर को बुलेट का भौतिक सत्यापन के दौरान एमवीआई ने प्रतिवेदित किया कि बगैर निबंधन व एचएसआरपी नबर के ही मिश्रा ऑटोमोबाइल ने बुलेट की बिक्री की है।
  • इसके बाद मामला उजागर हुआ। उसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने जुर्माना लगाते हुए यूजर आईडी और पासवर्ड रद्द करने की चेतावनी दी है।

अलग-अलग मामलों के 23 अभियुक्त गिरफ्तार

बेतिया में विभिन्न थाने की पुलिस ने रविवार को छापामारी कर अलग-अलग मामले के 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न थाने की पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में पांच वारंटी समेत 23 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं।इनमें से 11 की गिरफ्तारी उत्पाद अधिनियम के तहत की गई है। अजमानतिय चार वारंट का निष्पादन किया गया है। पुलिस इनमें से 22 को न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।विगत 24 घंटे में पुलिस की कार्रवाई में 331.5 लीटर शराब व तीन बाइक जब्त किया गया है। अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से चलाए गए वाहन जांच के दौरान पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने और आधे अधूरे कागजात वाले वाहन चालकों से दो लाख 41 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना वसूल की है।

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