केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ होने वाले हम’लों और उ’त्पीड़न को रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल कर्मचारियों के साथ हिं’सा करने का दो’षी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की स’जा हो सकती है। इतना ही दो लाख रुपए तक आर्थिक दं’ड देने का भी प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मेडिकल कर्मचारियों पर हमलों को बिलकुल ब’र्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा। उन्होंने कहा कि महामारी कानून में कैबिनेट ने बदलाव किया। इस अप’राध को गैरजमानती बनाया गया।

जावड़ेकर ने अध्यादेश की जानकारी देते हुए कहा कि महामारी कानून में कैबिनेट ने बदलाव किया। गैर जमानती बनाया। 30 दिन में चार्जशीट। एक साल में फैसला।
हाल के दिनों में देखा गया कि कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे मेडिकल स्टाफ पर देश के कुछ हिस्सों में ह’मले की खबर सामने आई थी। इसके बाद सरकार सख्त हो गई और अब अध्यादेश लेकर आई है।



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