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बड़ी खबर: व्यावसायिक वाहनों को टैक्स छूट देने पर निर्णय लेगी झारखंड सरकार, जानें…

व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में छूट देने पर सरकार निर्णय लेगी। इससे पहले वाहन स्वामियों को यह बताना होगा कि लॉकडाउन में कितने दिनों तक उनके वाहन नहीं चले। इस अवधि के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी परिवहन विभाग जल्द उपलब्ध कराएगा।

बताया जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन हटने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगी। ताकि टैक्स छूट की अवधि तय की जा सके। झारखंड मोटर व्हीकिल एक्ट 2001 में वाहन नहीं चलने पर छूट का प्रावधान है, लेकिन इसे प्रमाणित करना होता है। परिवहन विभाग के संयुक्त सुरक्षा आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में परिवहन विभाग ने वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता तीन महीने के लिए पहले ही बढ़ा दी है।

इसके अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, पंजीकरण, संबंधित कागजात की वैधता 30 जून तक कर दी गई है। जिनका एक फरवरी या इसके बाद वाहन संबंधित दस्तावेज की समय सीमा समाप्त हो रही है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उनके कागजात को 30 जून तक के लिए वैध माना जाएगा।

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