लॉक डाउन में इन लोगों को पास की नहीं होगी जरूरत, बिहार सरकार ने सभी SP-DM को जारी किया आदेश
पटना : लॉक डाउन में कार्य कर रहे सरकारी, बैंक,मेडिकल एवं अतिआवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों का पहचान पत्र ही उनका पास होगा.
केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एवं अन्य संस्थानों के कर्मियों को ऑफिस आने-जाने के लिये किसी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी. संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मी का परिचय पत्र ही उनका पास माना जाएगा. यह निर्णय मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. पटना उच्च न्यायालय , जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड /निगम / सोसायटी , विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी / कर्मी यदि कार्यालय आने जाने के लिए अपने निजी वाहन (दोपहिया/ चार पहिया) का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का आइडेंटी कार्ड हो. ऐसे वाहनों को आईडेंटिकार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.

मीडियाकर्मियों की आवाजाही पर कोई बैन नहीं-डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय* बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि लॉकडाउन की अवधि में मीडियार्किमयों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे अपना प्रेस कार्ड दिखाकर अपने वाहन के साथ काम पर निकल सकेंगे। लॉकडाउन को ले पूर्व में जो गाइडलाइन आई थी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन में कोई व्यक्ति अपना लाइसेंसी हथियार लेकर चला तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मंगलवार को दिन में पटना सहित कई जिलों से यह खबर आयी कि लॉकडाउन में सड़़क पर वाहनों के परिचालन पर लगी रोक का अनुपालन करा रहे पुलिसकर्मी मीडिया के लोगों को भी रोक रहे हैं। कई जगह लोग मीडियार्किमयों से उलझ भी गए। मीडियार्किमयों द्वारा अपने संस्थान का प्रेस कार्ड दिखाने पर भी उन्हें रोकते हुए यह कहा जा रहा कि वे जिला प्रशासन से अपने लिए पास निर्गत कराएं। प्रेस कार्ड नहीं चलेगा।
डीजीपी पांडेय ने कहा कि मीडियार्किमयों को नहीं रोकने के संबंध में उन्होंने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के तहत जो प्रावधान पूर्व में तय किए गए हैं, उसमें मीडिया को इससे अलग रखा गया है। हॉकर भी सुबह अखबार का वितरण कर सकेंगे। उन पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी।





Leave a Reply