बिहार में पान-मसाला या गुटखा-तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकने वालों पर जु’र्माना लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की अपील के बाद बिहार सरकार ने धुआं रहित तंबाकू पदार्थ जैसे पान मसाला, तंबाकू खा कर इधर-उधर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र की हिदायत के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को यहां जारी आदेश में कहा है कि केंद्र की सलाह के बाद राज्य सरकार ने भारतीय ‘दं’ड संहिता की धारा 268/ 269 के तहत गुटका, खैनी व अन्य धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने वालों को दंडित करने का फैसला लिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर दो’षी को छह महीने की जे’ल और 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान पहले से प्रतिबंधित है यदि प्रतिबंधित स्थलों पर धूमपान निषेध का उल्लंघन होता है पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।
गौरतलब है कि बिहार में सोमवार को एक और पॉजिटिव केस मिला है। इससे बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 64 से बढ़कर 65 हो गई है। सोमवार को मिलने वाला मरीज बेगूसराय का है। बेगूसराय में अब तक आठ लोग पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज बिहार के सिवान जिले में मिले हैं। सिवान और बेगूसराय के कई इलाकों को हॉट स्पाॅट घोषित कर दिया है। दोनों जिलों को सील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे को सेनेटाइज किया जा रहा है। हर जगह पर बारीक नजर रखी जा रही है। हालांकि, सुखद पहलु यह है कि 65 में से 24 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं, सरकार बार-बार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मामले की मॉनीटरिंग कर रहे हैं।





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