दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रसार के मा’मलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गुरुवार से बिना मास्क लगाए बाहर निकलना अ’पराध घोषित कर दिया है। मास्क न पहनने पर जु’र्माना और छह माह तक जेल की सजा हो सकती है।
1000 तक जु’र्माना : दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब से दिल्ली में बिना मास्क लगाए या चेहरा ढके निकलने पर धारा 188 के तहत का’र्रवाई की जा सकती है। इसके तहत एक से छह महीने तक की सजा और 200 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

चेहरा न ढकना अप’राध : दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगले आदेश तक दिल्ली में बिना चेहरा ढके निकलना अप’राध की श्रेणी में आएगा। यह आदेश दिल्ली के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। सरकारी बैठकों में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों को भी मास्क लगाना अ’निवार्य होगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कारण हो या कोई भी अन्य कारण बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति दिल्ली में नहीं निकल सकेगा। मुख्य सचिव विजय देव ने कहा, कुछ दिनों के लिए इस प्रकार के कड़े फैसले लेने की जरूरत है, ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोका जा सके।
चार और राज्यों में भी मास्क जरूरी
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (मुंबई में) और कर्नाटक भी मास्क अनिवार्य कर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश में मास्क पहनने को जरूरी कर दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार एक दिन पहले ही मास्क पहनने को अनिवार्य कर चुके हैं।






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