पटना हाईकोर्ट ने पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद डॉ संजय जायसवाल को बड़ी राहत दी।

कोर्ट ने डा.संजय जायसवाल पर चुनाव बाधित करने तथा दंगा भड़काने को लेकर लगे आरोप के मामले में निचली अदालत द्वारा की जाने वाली आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है।

साथ ही कोर्ट ने विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस चंद्र शेखर झा ने डॉ संजय जायसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।

इस मामले में बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन ही 12 मई, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्वी चंपारण के सिकरहना (ढाका) के एसीजेएम -3 की अदालत द्वारा 27 जनवरी, 2025 को संज्ञान लिया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा व अधिवक्ता मुकेश कुमार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को रखा।





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