केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है. गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उस समय इजाफा हुआ है, जब सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी.

राजस्व विभाग की अधिसूचना के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा. आदेश के अनुसार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

खुदरा कीमतों में वृद्धि की संभावना नहीं’
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी.”

आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5A और वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के दायरे में केंद्र सरकार द्वारा जनहित में शुल्क में वृद्धि की गई है.

इंडस्ट्री सूत्रों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि हालांकि, उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है, लेकिन वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के कारण खुदरा कीमतों में वृद्धि की संभावना नहीं है.



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