पूर्णिया : पुर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सभी केस में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बेऊर जेल से सात दिनों के बाद बाहर निकले। बाहर आते ही पप्पू तेजर में दिखे। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा हत्या मामले में सच बोलने की सजा मिली। सांसद ने पटना एसएसपी और दिल्ली के एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पहली बार सच्चाई और भगवान से भरोसा उठ गया। नीट छात्रा केस में सीबीआई जांच पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर किया। कहा कि गलत तरीके से गिरफ्तारी को लेकर लोकसभा स्पीकर से मिलकर शिकायत करेंगे।

पप्पू यादव बिहार सरकार पर भी जमकर बरसे। कहा कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है। फिजूल के मामलों में फंसाकर जेल में रखा गया। आरोप लगाया कि उन्हें अपमानित करवाने और मरवाने की साजिश थी। इसमें एक बिहार के नेता, एक दिल्ली के नेता, पटना एसएसपी, दीपक कुमार का हाथ है। सबने मिलकर काफी तंग किया। भगवान किसी को थाना, सरकारी अस्पताल और जेल नहीं भेजे। देर शाम उन्हें बेऊर जेल से रिहा किया गया।

पप्पू यादव ने कहा कि नीट छात्रा की मौत मामला अब दबेगा नहीं। सबका कॉल डिटेल निकलवाया जाएगा। उन्होंने कोचिंग की छत से गिरकर मरने वाली छात्रा के परिजनों से भी मुलाकात कर गहनता से छानबीन करने की मांग की। सांसद ने खेमका और रुपेश मर्डर केस को उजागर करने की बात कही। कहा कि 9 मार्च से लोकसभा चलेगा वहां बिहार खामोश नहीं रहेगा। जोरदार ढंग से आवाज उठाई जाएगी।
सांसद पप्पू यादव को तीन मामलों में जमानत मिली
पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार मालवीय ने शुक्रवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को तीनों आपराधिक मामले में नियमित जमानत दे दी। सांसद के वकील विजय आनंद ने नियमित जमानत अर्जी दायर की थी।

अर्जी पर बहस करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों आपराधिक मामले राजनीतिक विद्वेष से किया गया। सासंद की ओर से जनहित के कार्यों को लेकर धरना-प्रर्दशन करने के दौरान केस कर पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें फंसाया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष अदालत ने बेऊर जेल में बंद पप्पू यादव को नियमित जमानत दी। जेल में बंद पप्पू यादव को पटना के चार आपराधिक मामले में जमानत मिली है। इन चारों मामलों में बेल बॉन्ड दाखिल करने पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने बेऊर जेल के अधीक्षक को सासंद पप्पू यादव को जेल मुक्त करने आदेश जारी किया।




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