उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक मकान को गेस्ट हाउस बनाकर 20 विदेशियों को ठ’हराने वाले मालिक और मैनेजर के खि’लाफ पुलिस ने मु’कदमा द’र्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने प्रशासन को बगैर सूचना दिए विदेशियों को अपने यहां ठहरने दिया था। इसी कारण पुलिस ने मुक’दमा द’र्ज करने का निर्णय लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते माम’लों को देखते हुए इसके खि’लाफ अपनाए जा रहे उपायों का पुलिस जायजा ले रही थी। इसी दौरान 20 विदेशियों के ठहरे होने की सूचना मिली और का:र्रवाई की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ गौरव ग्रोवर ने बताया कि ग्वालियर निवासी रमेश चंद्र अग्रवाल ने गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में ब्रज दर्शन धार्मिक ट्रस्ट की स्थापना कर अपने मकान को एक गेस्ट हाउस में तब्दील कर लिया था। उसने पुलिस या जिला प्रशासन को सूचित किए बिना उस मकान में लोगों को ठहराना शुरु कर दिया था। कोरोना वायरस संक्र’मण को फैलने से रोकने के लिए सभी होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में वहां अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो गेस्ट हाउस में 20 विदेशी नागरिकों को ठहराए जाने की जानकारी मिली।
उन्होंने बताया कि विदेशी नागरिक अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नागरिक को विदेशी व्यक्ति को अपने यहां ठहराने पर पुलिस के खुफिया विभाग में सूचना देनी होती है। वर्तमान में सरकारी स्तर पर लगातार सूचित किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते किसी भी विदेशी व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए नहीं ठहराना है, इसके बावजूद यह घट’ना हुई। इसलिए उनके खि’लाफ कानूनी का’र्रवाई की गई है। एसएसपी ने बताया कि सभी विदेशी नागरिकों का परीक्षण कराया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें से कोई कोरोना वायरस से सं’क्रमित तो नहीं है।

Input: Hindustan



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