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BreakingNews: बिहार के सभी मॉल बंद करने का आदेश, सभी DM को निर्देश जारी, एक जगह पर नहीं जुट सकते हैं 50 लोग…

इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है. बिहार के सभी जिलों में शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला (जिम्नेजियम), स्विमिंग पूल्स और स्पा सेंटर को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शादी विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के नहीं जुटने की अपील की गई है.स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बिहार के सभी सिनेमाघरों को भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है.  शादी विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर कहीं भी 50 से अधिक लोग जमा नहीं होने की अपील की गई है. बिहार की सभी बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट में हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है. जो बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके एंट्रेंस यानी की मेन दरवाजे पर हैंड सेनेटाइजर रखने की बात कही गई है. हाथ सेनेटाइज करने के बाद ही रेस्टोरेंट में एंट्री देने की बात कही गई है. 

सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोरोना या कोरोना संदिग्धों से जुड़ा कोई भी मा’मला सामने आता है तो 3 घंटे के भीतर जिले के सिविल सर्जन को इसकी जानकारी देनी आवश्यक है. बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कई बड़े उपाए कर रही है. सरकार की ओर से कई बड़े फैले लिए गए हैं. बिहार में स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, पार्क, चिड़ियाघर और म्यूजियम को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.  

नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामा’री रेगुलेशन एक्ट घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट को ले आई है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. बिहार में कोरोना वायरस को महामा’री घोषित किए जाने के बाद अब सरकार के पास इससे बचाव के लिए कई अधिकार आ जायेंगे. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा सकेगी.  

इससे पहले कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. इसके बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है. 

Input: 1stBiharJharkhand

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