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CoronaVirus: बिहार में महामा’री घोषित हुआ कोरोना वायरस, इ’लाज से भागे तो हो जाएगी जे’ल, जानिए…

कोरोना के बढ़ते ख’तरे को देखते हुए केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने भी राज्य में महामा’री कानून लागू कर दिया है। इस महामा’री अधिनियम के तहत अब जु’र्माना भी वसूला जाएगा और सख्ती भी बरती जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि इसके लिए जिलाधिकारियों को जरूरी श’क्तियां दी गई है, जिसके लागू होने के बाद पटना के सारे शॉपिंग मॉल बंद होंगे। इसके अलावा प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को जेल भी भेज सकती है। 

धारा 188 के तहत जु’र्माना और कानूनी का’र्रवाई होगी

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस बीमा’री से संक्र’मित जो भी व्यक्ति जांच कराने से भागेंगे और आइसोलेशन सेंटर में नहीं जाएंगे उनके ऊपर धारा 188 के तहत जु’र्माना और कानूनी का’र्रवाई होगी। इसे सख्ती से लागू करने के लिए अब बिहार के सभी हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर पर मंगलवार से पुलिस फ़ोर्स और मजिस्ट्रेट की तै’नाती होगी। 

डीएम कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेस या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद करा सकेंगे

बताया जा रहा है कि चीन, जापान, कोरिया, इटली, ईरान, स्पेन और जर्मनी से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। इसके अलावा संबंधित जिलों के डीएम किसी भी पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी भी बंद कर सकते हैं और इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर एक साथ कई लोगों के जुटने पर भी मनाही हो गई है।

बिहार में बरती जा रही है पूरी सतर्कता

बता दें, बिहार में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार विशेष सावधानी बरत रही है और इसके लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद की गई हैं। एहतियातन पब्लिक प्लेस में भी साफ -सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद कर दिये गए हैं। 

पटना के सभी शॉपिंग मॉल्स 31 मार्च तक बंद

कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियातन राजधानी के सभी शापिंग मॉल 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि यह निर्देश बुधवार से ही प्रभावी होगा। आदेश में शापिंग मॉल को सिर्फ रोजमर्रा की वस्तुएं और जन उपयोगी सामग्रियों की दुकानें या काउंटर खोलने की छूट रहेगी। इन दुकानों या काउंटरों से खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, सफाई की सामग्री, औषधि की बिक्री ही की जा सकेगी।

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