बेतिया के सभी नगर निकाय क्षेत्र के लोगों को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग ने सभी निकायों को दिशा निर्देश जारी किया है। बताया गया है कि बिहार नगरपालिका अधीनियम 2007 में धारा 127 व 128 ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के
अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क व दंड
निर्धारण करने का प्रावधान है। प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के आलोक में सभी नगरपालिका क्षेत्रों में शुल्क का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए दर का भी निर्धारण कर दिया गया है। बता दें कि जिले में बेतिया नगर निगम, नरकटियागंज व बगहा नगर परिषद, चनपटिया व रामनगर नगर परिषद तथा नव सूजित लौरिया नगर पंचायत शामिल है।
उपभोक्ता की श्रेणी
नगर निगम – नगर परिषद – नगर पंचायत
आवासीय घर – 30 रूपया – 25 रूपया – 20 रूपया
मलिन व गरीबी रेखा – 00 -00 -00
फूटपाथी दुकानदार – 00 – 00 -00
खानपान, मिठाई दुकान – 100 रूपया – 75 रूपया – 50 रूपया
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया
धर्मशाला, होस्टल – 500 रूपया- 250 रूपया – 150 रूपया
सितारा या समतूल्य होटल – 5000 रूपया- 5000 रूपया 5000 रूपया
व्यवसायिक कार्यालय – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया
सरकारी कार्यालय- – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया
बैंक व बीमा – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया
कोचिंग कम्पलेक्स- 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया
शैक्षणिक संस्थान – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया
क्लीनिक – 250 रूपया – 150 रूपया- 100 रूपया
डिस्पेंसरी- 250 रूपया – 150 रूपया- 100 रूपया
लेबोटरिज – 250 रूपया – 150 रूपया- 100 रूपया
अस्पताल 50 शय्या- 1500 रूप



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