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बेतिया में नगर वासियों को देना वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क

बेतिया के सभी नगर निकाय क्षेत्र के लोगों को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग ने सभी निकायों को दिशा निर्देश जारी किया है। बताया गया है कि बिहार नगरपालिका अधीनियम 2007 में धारा 127 व 128 ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के

अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क व दंड

निर्धारण करने का प्रावधान है। प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के आलोक में सभी नगरपालिका क्षेत्रों में शुल्क का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए दर का भी निर्धारण कर दिया गया है। बता दें कि जिले में बेतिया नगर निगम, नरकटियागंज व बगहा नगर परिषद, चनपटिया व रामनगर नगर परिषद तथा नव सूजित लौरिया नगर पंचायत शामिल है।

उपभोक्ता की श्रेणी

नगर निगम – नगर परिषद – नगर पंचायत

आवासीय घर – 30 रूपया – 25 रूपया – 20 रूपया

मलिन व गरीबी रेखा – 00 -00 -00

फूटपाथी दुकानदार – 00 – 00 -00

खानपान, मिठाई दुकान – 100 रूपया – 75 रूपया – 50 रूपया

रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया

धर्मशाला, होस्टल – 500 रूपया- 250 रूपया – 150 रूपया

सितारा या समतूल्य होटल – 5000 रूपया- 5000 रूपया 5000 रूपया

व्यवसायिक कार्यालय – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया

सरकारी कार्यालय- – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया

बैंक व बीमा – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया

कोचिंग कम्पलेक्स- 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया

शैक्षणिक संस्थान – 500 रूपया – 250 रूपया – 150 रूपया

क्लीनिक – 250 रूपया – 150 रूपया- 100 रूपया

डिस्पेंसरी- 250 रूपया – 150 रूपया- 100 रूपया

लेबोटरिज – 250 रूपया – 150 रूपया- 100 रूपया

अस्पताल 50 शय्या- 1500 रूप

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