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बिहार में शादी के लिए थाने में इस फार्मेट में देनी होगी सूचना, दहेज का कालम बढ़ा सकता है परेशानी

कोरोना काल में हो रही शादियों को लेकर थाने में दिए जाने वाले आवेदन के लिए अब तय फार्मेट जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को विवाह संबंधी सूचना देने के लिए फार्मेट जारी कर दिया। इसके तहत विवाह संबंधी सूचना में दूल्हा-दुल्हन के नाम के साथ उनका पता भी दर्ज करना होगा। गृह विभाग द्वारा जारी तय फार्मेट सभी जिलों के डीएम और एसपी को शुक्रवार को भेज दिया गया। पहले की तरह ही विवाह के कम से कम तीन दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। नए फार्मेट में दहेज नहीं लेने और देने का भी उल्लेख करना होगा। साथ ही यह भी जानकारी देनी होगी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। 

ऐसे फार्मेट में करना होगा आवेदन

फार्मेट के तहत आवेदन में सबसे पहले दूल्हे का नाम लिखना होगा। इसके बाद पता और फिर माता-पिता का नाम लिखना होगा। इसी तरह दुल्हन का भी नाम-पता और माता-पिता के नाम का उल्लेख करना है। इसके साथ ही वैवाहिक स्थल की विवरणी और तारीख भी लिखनी होगी।

दहेज नहीं लेने-देने का भी करना होगा उल्लेख

आवेदन के फार्मेट में यह भी लिखा होगा कि विवाह के लिए न तो दहेज लिया गया ना दिया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा और इसमें कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया जा रहा है। गृह विभाग ने पुलिस-प्रशासन को इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देख गाइडलाइन जारी

बता दें कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देख शादी-विवाह के लिए गाइडलाइन जारी है। शादी समारोह में केवल 50 लोग की शामिल हो सकते हैं। इन पचास लोगों में लड़का और लड़की के परिवार को साथ ही केटररिंग व अन्य कर्मी भी शामिल हैं। यानी विवाह में स्टाफ समेत 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। 

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