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बड़ी खबर : बिहार में 6 फरवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, बहाल रहेंगी पुरानी पाबंदियां; शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद

बिहार में अभी तक जारी कोरोना गाइडलाइन 6 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। आज गुरुवार को सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद आपदा प्रबंधन समूह (CMG) ने यह फैसला लिया है। कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि कोई रियायत भी नहीं दी गई है। इससे पहले बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में CMG की बैठक की गई थी।

प्रदेश में कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन चल रही है, उसकी मियाद कल 21 जनवरी को पूरी हो जाएगी। उसके बाद शनिवार 22 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत घातक नहीं है और लगातार कोरोना के संक्रमण में कमी भी आ रही है।

24 घंटे में 7,554 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक

पटना में गुरुवार को 1053 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें नए केस 1010 हैं जबकि 43 फॉलोअप केस है। इसमें पटना के रहने वाले 727 केस हैं। जिले में नए मामलों की संख्या 727 है जिससे अब पटना में एक्टिव केस की संख्या 10346 हो गई है। हालांकि देर शाम तक एक्टिव मरीजों के ठीक हाेने से यह आंकड़ा कम हो सकता है।

बिहार में बुधवार को 4,063 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे पहले 1,54,010 लोगों की जांच कराई गई थी तब 4551 नए मामले आए थे। सुखद स्थिति यह रही कि नए संक्रमितों से अधिक मरीज रिकवर हुए। बीते 24 घंटे में 7,554 लोगों ने कोरोना को मात दी है।

कल तक क्या हैं पाबंदियां

बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 6 जनवरी से 21 जनवरी तक गाइडलाइन जारी की थी। राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद हैं। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी।

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