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बिहार में अनलॉक-8 / 16 से 22 नवम्बर तक प्रभावी, शादी में डीजे-बारात जुलूस पर अब भी रोक बरकरार

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नई गाइडलाइन (अनलॉक-8) जारी कर दी है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। पर विवाह समारोह के दौरान बारात जुलूस (नाच-गाने) और डीजे की अनुमति पर रोक रहेगी। 15 नवम्बर को खत्म हो रहे अनलॉक-7 से एक दिन पूर्व रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।

अनलॉक-8 एक सप्ताह यानी 16 से 22 नवम्बर तक प्रभावी होगा। गृह विभाग ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की। डीएम को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकते हैं। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विवाह समारोह का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा।

विवाह पूर्व सूचना जरूरी
शादी की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व थाना को देनी होगी। वहीं, श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत वैसे राज्यों जहां कोरोना के मामले अधिक हैं वहां से बिहार आनेवालों की कोरोना टेस्ट होगा।

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