कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब सोमवार यानी 16 अगस्त से बिहार में प्राइमरी व मिडिल स्कूल भी खुल जाएंगे. इसे लेकर जहां बच्चों में खुशी की लहर है, वहीं स्कूलों ने भी कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारी की है. दूसरी ओर, परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है.


परिवहन विभाग ने सूबे के सभी जिलों को इसके लिए पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि स्कूली बसों, वैन, आटो में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का स्कूल संचालक सख्ती से पालन किया जाए. स्कूली वाहनों में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. इस पर विभाग के अधिकारी भी ध्यान रखें. साथ ही क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूली वाहनों में नहीं ढोया जाए, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना के बाद खुल रहे स्कूलों के बस, वैन, ऑटो में कोरोना गाइइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए. ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सभी बच्चे व शिक्षक मास्क का इस्तेमाल करें. वे सब सेनिटाइजर भी रखें. उल्लंघन करने पर स्कूली वाहनों के परमिट को विभाग रद्द कर सकता है. स्कूली वाहनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसका सभी जिलों में परिवहन पदाधिकारियों की विशेष टीम निगरानी करेगी. विभागीय टीम स्कूली वाहनों का औचक निरीक्षण करेगी.



Input: LiveCities



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