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बिहार अनलॉक 3: दफ्तरों में 100 फीसदी उपस्थिति के साथ होगा कामकाज, शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, इनपर जारी है पाबंदी

बिहार में आज से अनलॉक थ्री (Bihar Unlock 3) प्रभावी हो गया। इस अनलॉक के गाइडलाइन छह जुलाई तक लागू रहेंगे। सरकार ने अनलॉक टू की तुलना में इसमें कुछ ज्‍यादा रियायतें दी हैं। अब दुकानें एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक खुली रह सकेंगी। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं पार्क और चिड़‍ियाघर भी सीमित समय के लिए खोले जाएंगे। इस दौरान लोगों से मास्‍क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील सरकार ने की है। हालांकि स्‍कूल-कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्‍थल, स्‍वीमिंग पूल, जिम आदि को बंद ही रखना है। 

शादियों में 20 की जगह 25 मेहमानों  की अनुमति 

अनलॉक थ्री में सरकार ने शादी से लेकर श्राद्ध तक के आयोजन में कुछ राहत दी है। अब मेहमानों की संख्‍या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। हालांकि बरात और डीजे समेत अन्‍य सार्वजनिक कार्यों पर रोक पूर्व की तरह ही जारी रहेगी। 

शत-प्रतिशत कर्मियों की होगी उपस्थिति 

अब सरकारी से लेकर प्राइवेट दफ्तर भी कर्मियों से गुलजार होंगे। पहले 50 फीसद तक की संख्‍या रखने की बाध्‍यता समाप्‍त करते हुए अब शत-प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति की अनुमत‍ि दी गई है। यानि कार्यालय अपनी पूरी क्षमता के साथ गुलजार रहेंगे। हालांकि इस दौरान बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। 

12 बजे दिन तक खुलेंगे पार्क और चिड़‍ियाघर 

सरकार ने एहतियातों के साथ पार्क और जू खोलने की इजाजत अनलॉक थ्री में दी है। अब 23 जून से पार्क और जू को सुबह छह से 12 बजे तक खोलने की इजाजत है। हालांकि इस दौरान गेट पर थर्मल स्‍क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजिंग होगा। अंदर भी एक जगह भीड़ लगाने से बचना होगा। बिना मास्‍क प्रवेश नहीं मिलेगा। बिना मास्‍क पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क समेत अन्‍य जगहों पर सुबह में मॉर्निंग वाक भी राजधानीवासी कर सकेंगे। मालूम हो कि पांच मई से ही चिड़‍ियाघर बंद था। 

शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें 

सरकार ने दुकानों के खोलने की अवधि शाम सात बजे तक कर दी है। इस दौरान किराना, डेयरी, फल-सब्‍जी मंडी, जनवितरण की दुकानें, खाद-बीज, पशु चारा, चश्‍मे, दवा की दुकानें हर दिन खोले जाएंगे। 

(सोम, बुध और शुक्र)- सरकार ने नई गाइडलाइन में कहा है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्‍ट्रि‍क एवं इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, सैलून एवं पार्लर, कॉस्‍मेटिक्‍स, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, टायर, ट्यूब की दुकानें खुली रहेंगी।  

मंंगल, गुरु एवं शनि- कपड़े, बर्तन, आभूषण, स्‍पोर्ट्स सामग्री, जूते-चप्‍पल की दुकानें समेत अन्‍य दुकानें जो किसी भी सूची में नहीं हैं वे भी इन तीन दिनों में खुल सकेंगी।  

सार्वजनिक परिवहन वाली गाड़‍ियों में क्षमता की 50 फीसद सीटों पर ही यात्रियों को बिठाया जा सकेगा। रेस्‍टोरेंट से पूर्व की तरह होम डिलेवरी एवं भोजन घर तक ले जाने की अनुमति होगी।  

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