बिहार में कोरोना के नये मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है. पिछले कई दिनों से नये केस में कमी देखी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों पर गौर करे तो पिछले 24 घंटे में मात्र 7752 नये केस मिले हैं. इसके साथ ही बिहार में कुल एक्टिव केस की संख्या 96277 तक पहुंच गया है. हालांकि सबसे ज्यादा राजधानी पटना में संक्रमित मरीज पाए गए हैं. 1485 नये केस मिले हैं.
बिहार में लॉकडाउन के कारण संक्रमण दर में कमी आयी है. इसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में विस्तार किया है. अब 15 मई की जगह 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. जिसको लेकर नये गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं. नये गाइडलाइन में कई तरह की और पाबंदियां लगायी गयी है. कई चीजों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया है.
लॉकडाउन में नए नियम…
- शादी-विवाह में अब 20 लोगों को ही अनुमति। अभी तक बिना DJ/बारात 50 लोग आ सकते थे.
- शहरी इलाकों में सुबह 6 से 10 तक दुकानें खुलेंगी. ग्रामीण इलाकों में अब सुबह 8 से 12 तक खुलेंगी. पहले यह समय दोनों इलाकों के लिए सुबह 7 से 11 था.
- अब कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोला जाएगा.
- किसानों के लिए बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी.
- लीची और आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है.
ये पाबंदियां 25 मई तक जारी रहेंगी…
- सभी सरकारी-प्राइवेट ऑफिस 25 मई तक बंद रहेंगे. इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है.
- 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित.
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क.
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.



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