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स्थानीय पहचान पत्र न होने पर अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकते, सरकार की नई गाइडलाइंस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है. नई नीति के मुताबिक कोविड वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पॉजिटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. यानी कि अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी. पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड 19 का संदिग्ध मामला होने पर उसे सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी वार्ड में भर्ती किया जाएगा जैसा भी जरूरत होगी. किसी भी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं किया जाएगा. इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं भी शामिल हैं, भले ही रोगी दूसरे शहर से संबंधित हो.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा के दौरान ये बात कही.

गौरतलब है कि देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है जबकि 4,01,078 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,18,92,676 हो गए हैं.

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