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रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी, अब से लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली. देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण (COVID-19 2nd Wave) के मामले को देखते हुए रेलवे अब किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है. देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लोगों को लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा रही है. कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने अब रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती करने का फैसला किया है. रेल मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर और रेल में यात्रा के दौरान अगर कोई भी यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में कहा है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह रेलवे स्‍टेशन में एंट्री के दौरान और ट्रेन में यात्रा करने के लिए फेस मास्‍क जरूर लगाएं. इतना ही नहीं रेलवे ने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया है. रेलवे में अपने इस फैसले के तहत प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वालों जैसे थूकने पर व मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है. रेलवे ने ये आदेश अलगे 6 महीने के लिए जारी किया गया है.

बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले से ज्‍यादा खराब हो गई है. कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या एक करोड़ 45 लाख 26 हजार 609 हो गई है. पिछले 24 घंटे में कारोना वायरस संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1341 लोगों की मौत हुई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब तक 1 करोड़ 26 लाख 71 हजार 220 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 16 लाख 79 हजार 740 एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृ’तकों की संख्या बढ़कर अब 1 लाख 75 हजार 649 हो गई है.

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