देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun) नगर निगम के इलाकों में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. नगर निगम देहरादून छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के अंतर्गत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा. रात के कर्फ्यू के दौरान लोगों की सहूलियत के लिए कुछ छूट भी दी गई है. इनमें शादी समारोह में शिरकत करने वाले लोगों को शादी का कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत होगी.
इसके साथ ही चिकित्सा, आवश्यक सेवाएं जिसमें फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी. कर्फ्यू के दौरान मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकते हैं. हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति को आवागमन में छूट दी गई है.
नाइट कर्फ्यू में इन लोगों को रहेगी छूट
विज्ञापनnullशासन के निर्देश के मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक खेत के निर्माण कार्य चलते रहेंगे. साथ ही इनसे जुड़े हुए कर्मचारी, मजदूरों को आने-जाने में छूट रहेगी. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने में छूट दी जाएगी. नगर क्षेत्र से बाहर अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र से होते हुए किसी अन्य जिले अथवा राज्य के लिए अपने वाहन से आना-जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी. वहीं हवाई जहाज, बस, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी टिकट दिखाकर आवाजाही में छूट दी गई है. रात 11 बजे के बाद से सभी जगह पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा.
वही उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में कोविड-19 वैक्सीन की कमी की बात भी की जा रही है. लेकिन देहरादून जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है. तो वहीं प्रशासन का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती बरती जाएगी. पुलिस तोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है.








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