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दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मास्‍क को बताया ‘सुरक्षा कवच’, कहा- अकेले ड्राइव कर रहे हैं फिर भी इसे लगाना जरूरी

दिल्‍ली. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) ने महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणी की है. कोर्ट ने मास्‍क को सुरक्षा कवच (Suraksha Kavach) बताते हुए कहा कि यदि कोई शख्‍स अकेले भी ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए मास्‍क लगाना जरूरी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मास्‍क सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो COVID-19 के प्रसार को रोकने में सहायक है. बता दें कि देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्‍ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. इसका उद्देश्‍य अनावश्‍यक गतिविधियों को रोकना है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके.

दरअसल दिल्‍ली हाईकोर्ट ने यह आदेश निजी वाहन में अकेले वाहन चलाते समय मास्क नहीं लगाने के चालान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्ष कवच’ जैसा होता है.

बता दें कि राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है. साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी सामने आयीं जब कार में बैठे अकेले व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ. फिलहाल दिल्‍ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति साफ हो गयी है. इसके अलावा कोर्ट ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए घर के भीतर भी मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने की बात कही है.

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