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महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन? CM उद्धव ठाकरे आज रात 8:30 बजे कर सकते हैं बड़ी घोषणा

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharshtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) की बढ़ती संख्‍या ने कोहराम मचा दिया है. कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं. कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार पर लगाम कसने के लिए आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) एक अहम बैठक करने वाले हैं. शाम साढ़े चार बजे होने वाली इस बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे रात 8:30 बजे जनता को संबोधित करेंगे. ऐसा अनुमान है कि जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने का भी ऐलान कर सकते हैं.

पिछले महीने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो लॉकडाउन को एक विकल्प के रूप में देखते हैं. साथ ही उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि राज्य के लोग पिछली बार की तरह सहयोग करेंगे और स्वेच्छा से कोविड-19 नियमों का पालन करेंगे. दो दिन पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आने वाले दिनों में लोगों को कड़े कदमों के लिए तैयार रहना चाहिए. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है.

महाराष्‍ट्र की सीएम ऐसे समय में जनता को संबोधित करने जा रहे जब महाराष्ट्र में गुरुवार को कोविड-19 के 43,183 नए मामले आए हैं. नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,56,163 हो गई है. महामारी की शुरुआत के बाद से राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आए हैं. स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुाबिक राज्य में संक्रमण से 249 और मरीजों की मौत हो गई. इस तरह, पिछले साल अक्टूबर के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं. संक्रमण से राज्य में अब तक कुल 54,898 लोग दम तोड़ चुके हैं.

पुणे में सात दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में सात दिनों का आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है. लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है. जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है. सरकार के आदेश के मुताबिक बार, होटल, रेस्टोरेंट अगले सात दिनों तक के लिए बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा को छूट दी गई है. सरकार के आदेश के मुताबिक बार, होटल, रेस्टोरेंट अगले सात दिनों तक के लिए बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा को छूट दी गई है.

गाइडलाइन के मुताबिक, शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. शादी में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकते हैं. सरकार का यह आदेश कल से लागू होगा. इस बात की जानकारी पुणे डिविजनल कमिश्नर ने दी है.

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