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होली और शब-ए-बारात पर बिहार सरकार स’ख्त, मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस रहेगी तैनात, अ’फवाह फैलाना पड़ेगा भारी

होली और शब-ए-बारात को लेकर भागलपुर जिले में 544 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनीशल जगहों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया की निगरानी की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के वि’रुद्ध क’ड़ी का’र्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

होली और शब-ए-बारात में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी नताशा गुड़िया और नवगछिया एसपी एसके सरोज ने शनिवार को संयुक्त आदेश जारी किया है। भागलपुर सदर अनुमंडल में 321, कहलगांव अनुमंडल में 123 और नवगछिया अनुमंडल में 103 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की गई है। 

इसके अलावा जिले में 21 गश्ती दल का गठन किया गया है। भागलपुर सदर, कहलगांव और नवगछिया अनुमंडल में संवेदनशील स्थल भी चिह्नित किए गए हैं। संयुक्त आदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। 

कुछ राज्यों में कोरोना संक्र’मण के मामले में अप्र’त्याशित वृद्धि हुई है। अधिकारियों को कोविड 19 को लेकर जारी गाइडलाइन का शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त आदेश में रात्रि में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। 

डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासन ने होलिका दहन के लिए विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि होलिका दहन के दिन दूसरों की लकड़ियां, छप्पर और अन्य सामान को आग में डालने के चलते विवाद उत्पन्न हो जाता है। 

28 से 31 मार्च तक 24 घंटे नियंत्रण कक्ष (0641-2402082) खुला रहेगा। नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उत्पाद अधीक्षक को अभियान चलाकर अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध छापेमारी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 

सभी सरकारी अस्पतालों में होली के दौरान 24 घंटे चिकित्सक और की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। विद्युत विभाग को क्यूआरटी का गठन करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की क्यूआरटी टीम नियंत्रण कक्ष में रहेगी। थानाध्यक्षों को नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमण करने और गुप्त सूचनायें एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है।

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