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दिल्ली में श’राब पीने की कानूनी उम्र अब होगी 21 साल, नहीं खुलेगी नई दुकान: सिसोदिया

नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) की एक्साइड पॉलिसी में केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसके तहत राजधानी में बेनामी श’राब की दुकानें (Liquor Shops) बंद होंगी. इसके साथ ही श’राब की दुकानों के लिए नए नियम घोषित किए जाएंगे. दिल्ली सरकार के इस फैसले से राज्य में श’राब की अ’वैध त’स्करी पर रोक लगेगी.

साथ ही एक्साइज रेवेन्यू में 20 प्रतिशत  यानि कि 1 से 1000 करोड़ रुपए की बढ़त होगी. अंडरएज (Underage Drinking) के खि’लाफ केजरीवाल सरकार नई मुहिम चलाएगी. बता दें कि यूपी और मध्य प्रदेश की तरह अब दिल्ली में लीगल उम्र 21 साल होगी. वहीं 21 साल से जिसकी कम उम्र होगी उन युवकों को आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही केजरीवाल सरकार नकली श’राब को खत्म करने के लिए दिल्ली में भारत का सबसे पहला इंटरनेशनल स्तरा का चेकिंग लैन बनाएंगे.


उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने प्रेस वार्ता में इसके बारे में जानकारी दी. सिसौदिया ने बताया कि दिल्ली में 20% ओवर सर्व्ड हैं, जहां एक-एक गली में कई दुकानें हैं. कई मॉल ऐसे हैं, जहां 8-10 शराब की दुकानें हैं. 850 दुकानों में आधी दुकानें 45 वार्ड में हैं. 50 प्रतिशत रिवेन्यु वार्ड 46 से आ रहा है. यानी बाकी इलाकों में चोरी हो रही है.

दिल्ली में पिछले दो साल में 7 लाख 9 हजार बोतल अवैध शराब जब्त की गई है. जिस पर पुलिस ने 1864 एफआईआर दर्ज करके 1939 लोगों को गिरफ्तार कराया है. वहीं एक हजार वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है. पुलिस ने 2000 इलीगल शराब माफिया को अवैध ढंग से दुकान चलाते हुए पाया है. दिल्ली में बेलाम शाराब की अवैध दुकानों और शराब की तस्करी को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई गई है.

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