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सांप का’टने से हुई मौ’त पर अब बिहार में मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा ?

पटना. बिहार में सर्पदंश (Snake Bite) से मौ’त पर परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने की मांग की गई है. बिहार विधानसभा के बजट सत्र (Bihar Assembly Session) के दौरान तीसरी बार इस मामले को उठाया गया. एक बार फिर से बीजेपी विधायक (BJP MLA) पवन जयसवाल इस मामले को उठाते हुए सरकार से यह मांग की है कि सांप का’टने से मौ’त होने पर परिजनों को सरकार मुआवजा दें, हालांकि पहले भी दो बार इस मामले को उठाया जा चुका है और सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस मामले को पहले भी उठाया था.

पवन जायसवाल के सवाल की मांग से पूरा सदन स’हमत दिखा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने एक सुर से इस पर अपनी सहमति देते हुए विधानसभा अध्यक्ष थे यह मांग कर दी कि बिहार में सांप का”टने से मौ’त होने पर सरकार परिजनों को मुआवजा राशि ‘देने का प्रावधान करे. हालांकि इस मामले में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने साफ कर दिया कि सांप काटने से मौत होने पर बाढ़ के दौरान आपदा मान कर मुआवजा देने का प्रावधान पहले से निर्धारित है, लेकिन अन्य दिनों में सांप काटने से मौ’त पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है .

सर्पदंश से मौ’त पर मुआवजे का मामला सदन में गरमाया रहा. उपमुख्यमंत्री द्वारा जब इस मांग को ठुकरा दिया गया तो हंगा’मा और बढ़ गया. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नंदकिशोर यादव ने भी सरकार से यह मांग कर दी कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करें और आपदा विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ बैठक कर कोई ठोस नि’ष्कर्ष निकाले. विधायकों की मांग को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने भी बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को यह निर्देश दिया कि वो जल्द ही आ’पदा विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग के के साथ बैठक कर इस मामले में कोई नि’ष्कर्ष निकालें .

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