सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनाने के प्रोसेस को और ज्यादा आसान बना दिया है. अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. लाइसेंस के किसी भी काम के लिए अब आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
सड़क और परिवहन मंत्रालय ने आधार-प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) आधारित संपर्क रहित सर्विस की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठे ऑनलाइन ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
आधार-प्रमाणीकरण से आसान होंगे ये काम (Aadhaar Authentication for Driving Licence)
आधार-प्रमाणीकरण के आधार पर आप वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े 16 तरह की सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. इस सर्विस में लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हीकल का मालिकानाहक में बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसफर नोटिस जैसी सुविधाएं शामिल हैं.


ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से करें लिंक (Link Aadhaar with Driving Licence)
इन सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आधार नंबर लिंक करना होगा. आपका आधार नंबर आपके मोबाइल फोन से लिंक होना चाहिए.
अब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वबेसाइट पर जाएं और यहां से अपने राज्य का चुनाव करें. अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से ड्राइविंग लाइसेंस चुनें. बॉक्स में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें. अब ‘गेट डिटेल’ पर क्लिक करें.
अब दिए गए बॉक्स में अपना 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके सब्मिट कर दें. आपके मोबाइल नंबर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. इस ओटीपी को दिए गए बॉक्स में एंटर करने के बाद आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक हो जाएगा.
अभी तक क्या है सिस्टम (Online Driving Licence Apply)
अभी तक बहुत सी जगहों पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले आरटीओ ऑफिस जाकर लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. लाइसेंस के एप्लीकेशन जमा करते समय आपको घर का पता, आयु प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं. यहां आपको एक टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना होता है. इस टेस्ट में आवेदक से सड़क यातायात से जुड़े नियम और संकेतों की जानकारी का पता लगाया जाता है. हालांकि, अब यह टेस्ट कंप्यूटर पर होता है, जिसका रिजल्ट आपको फौरान ही मिल जाता है.
टेस्ट में पास होने पर आपका लर्निंग लाइसें जारी कर दिया है. यह छह महीने तक वैध होता है. छह महीने के अंदर आपको पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. पक्का लाइसेंस लेने के लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है.
अब यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है. परिवहन मंत्रालय ने देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जल्द ही बाकी बचे राज्यों में भी यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन (Driving Licence online Apply)
– सबसे पहले आपको परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
– आपको वेबसाइट Parivahan.Gov.In पर विजिट करना होगा.
– यहां आपको अपना राज्य और शहर का चुनाव करना होगा.
– आपको लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
– आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी.
– पहचान पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पते का प्रमाण-पत्र, अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे.
– इसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव की तारीख का चुनाव करना होगा.
– टेस्ट ड्राइव के लिए अपने साथ आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि लेकर जाना होगा.






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